लखनऊ: लखनऊ होर्डिंग मामले में सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सभी जगहों से होर्डिंग हटाने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने लखनऊ प्रशासन से 16 मार्च तक इस मामले में रिपोर्ट भी मांगी है. हाईकोर्ट ने रविवार को यानी छुट्टी वाले दिन इस केस में सुनवाई करते हुए सोमवार को आदेश जारी करने की बात कही थी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने होर्डिंग मामले का स्वतः संज्ञान लिया है. यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले से जुड़ा है, जिसके तहत राजधानी लखनऊ में बीते गुरुवार कुछ होर्डिंग्स लगा दिए गए थे. इन होर्डिंग्स में 53 लोगों के नाम, उनकी तस्वीर और पता दर्ज है. पूर्व आईपीएस अफसर एस.आर. दारापुरी (SR Darapuri) और सामाजिक कार्यकर्ता और अभिनेत्री सदफ जफर (Sadaf Zafar) का भी इसमें नाम है.
चौराहों पे “पोस्टर” लगा कर लोगों को “बदनाम” करने वाले CM “कड़क” नाथ की “अकड़” आज हाई कोर्ट ने ढीली कर दी.#satyamevjayte
— Acharya Pramod (@AcharyaPramodk) March 9, 2020
हाईकोर्ट द्वारा होडिंग्स हटाने का निर्देश योगी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है इस पर आचार्य प्रमोद ने भी बड़ी प्रतिक्रिया दी है उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट ने CM कड़क नाथ की अकड़ ढीली कर दी। आचार्य प्रमोद ने ट्वीट करते हुए लिखा ” चौराहों पे “पोस्टर” लगा कर लोगों को “बदनाम” करने वाले CM “कड़क” नाथ की “अकड़” आज हाई कोर्ट ने ढीली कर दी.#satyamevjayte