Tue. Apr 15th, 2025

नई दिल्ली : राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से सचिन पायलट खेमे को राहत देने के वाले आदेश के खिलाफ राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. स्पीकर के वकील प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे से आज ही खुद मामले की सुनवाई का आग्रह करेंगे. याचिका में कहा गया है कि दसवीं अनुसूची के तहत स्पीकर द्वारा नोटिस जारी करने पर अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती. स्पीकर के आदेश जारी के करने के अधिकार पर रोक नहीं लगाई जा सकती. आदेश जारी करने के बाद ही अदालत न्यायिक समीक्षा कर सकती है. स्पीकर ने अपनी याचिका में कहा कि स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के ‘किहोतो होलोहन’ फैसले का हवाला दिया है. 

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By Khabar Desk

Khabar Adda News Desk

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