अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि तीन चार महीने के भीतर केंद्र सरकार ट्रस्ट की स्थापना के लिए योजना तैयार करे। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन को मंदिर के लिए सौंपने का फैसला दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि अयोध्या में 5 एकड़ जमीन का एक उपयुक्त वैकल्पिक भूखंड सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाए।
इस फैसले के बाद सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने कहा कि हम इस फैसले का सम्मान करते है पर इस फैसले से हम संतुष्ट नहीं है। आगे क्या करना है हम उसका फैसला लेंगें।
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