खबर अड्डा डेस्क : – बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस कस्टडी में मार्च में दो मुस्लिम व्यक्तियों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की SIT जांच से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस तरह गाइडलाइन जारी नहीं करता है।
बता दें कि सीतामढ़ी के डुमरा थाने की पुलिस टीम ने 5 मार्च 2019 को दोनों युवकों को लूट-हत्या के एक मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था. बाद में पुलिस कस्टडी के दौरान ही दोनों युवकों की मौत हो गयी थी. मरने वाले तस्लीम अंसारी और गुरफान के परिजनों ने आरोप लगाया था कि पुलिस कस्टडी में दोनों को गंभीर यातनायें दी गयीं, जिससे उनकी मौत हो गयी. गुफरान के पिता ने कहा था कि उनके बेटे के शरीर पर गंभीर जख्म के कई निशान थे.
दोनों को दफनाने के वक्त उनके शरीर पर बुरी तरह से टॉर्चर करने के निशान मिले थे, जिसमें कील ठोकने के निशान तक भी शामिल हैं. घटना के बाद डुमरा थानाध्यक्ष समेत आठ पुलिसकर्मियों को निलंबित कर रुन्नीसैदपुर थाने में हिरासत में रखा गया था, जहां से वे फरार हो गए थे.
बाद में मुजफ्फरपुर रेंज के आईजी नैय्यर हसनैन खां ने अपनी रिपोर्ट दी थी जिसके आधार पर गृह विभाग ने सीतामढ़ी के तत्कालीन एसपी डी अमरकेश का तबादला कर दिया था. दोनों युवकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उनपर पुलिसिया बर्बरता के सबूत मिले थे.