मुंबई :पीएम केयर्स फंड पर लगातार सवाल उठ रहे हैं इसी क्रम में नागपुर के एक वकील अरविंद वाघमारे (Arvind Waghmare) ने मुंबई हाईकोर्ट (Bombay High Court) में याचिका दायर की थी। जिसमें #PMCaresFund में जमा किए गए पैसों का ब्योरा प्रधानमंत्री से मांगा था।
मंगलवार को मुंबई हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने केंद्र सरकार और पीएम केयर्स फंड (PM Cares Fund )के सभी ट्रस्टीओं से जमा की गई राशि की घोषणा के लिए नोटिस जारी किया है तथा इसके लिए 2 हफ्तों का टाइम दिया है।
पीएम केयर्स फंड ((PM Cares Fund ) कोरोनावायरस महामारी के दौरान बनाया गया ट्रस्ट है जिसमें कोरोना से लड़ने वाले मरीजों के लिए धन एकत्रित किया गया है।
एडवोकेट वाघमारे (advocate Arvind Waghmare) ने याचिका दायर की थी। जिसके बाद मंगलवार को जस्टिस सुनील शुक्ररे और अनिल किलर की बेंच ने नोटिस जारी किया।हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।
आपको बता दें कि पीएम केयर्स फंड ((PM Cares Fund ) जब बनाया गया था तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) और रक्षा, गृह और वित्त विभागों के मंत्री के इस ट्रस्ट के सदस्य बनाए गए थे।
याचिका में निर्देश दिए गए थे कि भारतीय संविधान द्वारा निर्मित देश के शीर्ष स्थान संस्थान के सम्मान को बनाए रखने के लिए कैग द्वारा पीएम केयर फंड्स का ऑडिट किया जाना चाहिए।
याचिका में यह भी कहा गया कि पीएम केयर फंड की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष को 3 नए ट्रस्टी और बनाने चाहिए तथा विपक्षी दलों के कम से कम 2 सदस्य ट्रस्ट में शामिल किए जाने चाहिए।